समाजवादी पार्टी का संविधान

समाजवादी पार्टी का संविधान 
सातवें राष्ट्रीय य सम्मेलन जबलपुर (मध्य प्रदेश) दिनाँकः 26, 27 व 28 मार्च, 2008 द्वारा संशोधित  समाजवादी पार्टी का संविधान
धारा- 1
पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी होगा
धारा- 2
लक्ष्य और उद्देष्य:
(1) समाजवादी पार्टी की भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा और श्रद्धा है । गाॅंधी और डा0 लोहिया के आदर्शो से प्रेरणा लेकर समाजवादी पार्टी लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद में आस्था रखेगी । समाजवादी पार्टी का विश्वास ऐसी राज व्यवस्था में है, जिसमें आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण निष्चित रूप से हो । पार्टी शान्तिमय तथा लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध प्रकट करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है, इसमें सत्याग्रह तथा शातिपूर्ण विरोध शामिल है ।
(2) धर्म पर आधारित राज्य की अवधारणा का समाजवादी पार्टी विरोध करती है और धर्म पर आधारित राज्य में आस्था रखने वाले किसी भी संगठन का कोई भी सदस्य समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकेगा ।
(3) महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों के लिये विशेष अवसर के सिद्धांत मंे पार्टी का विश्वास है । समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिये पार्टी इसे जरूरी समझती है ।
(4) समाजवादी पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निश्ठा बनाये रखेगी तथा उनमें सन्निहित समाजवाद, धर्म निरपेक्षता एवं प्रजातंत्र के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी । समाजवादी पार्टी भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखेगी ।
धारा- 3
संगठनात्मक े, इसकी जाँच करायेगा । यदि जाॅंच से यह सिद्ध हो जाता है कि सदस्यता बोगस है तो बोगस सदस्यता करने वाला व्यक्ति किसी भी पद के लिये अयोग्य समझा जायेगा । राज्य अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ अपील राश्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ की जा सकेगी । राश्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा इसकी सुनवाई करा सकता है । राश्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । सदस्यता संबंधी कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है ।
5 (3) सदस्यता सूची में सदस्य का नाम, स्थायी पता, भर्ती की तिथि तथा सदस्यता फार्म का क्रमांक अंकित किया जायेगा । (4) मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, दल से निश्कासित किये जाने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी । धारा- 8 प्रारम्भिक समिति: (1) प्रारम्भिक समिति का गठन केवल वहीं हो सकेगा, जहाँ एक मतदान केन्द्र के प्रत्येक बूथ पर कम से कम एक सक्रिय सदस्य हो । सक्रिय सदस्यों की सूची में से ही प्रारम्भिक समिति का अध्यक्ष ‘‘विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत किया जायेगा ।’’ (2) 50 प्रारम्भिक सदस्यों पर प्रारम्भिक समिति अध्यक्ष सहित सात सदस्यीय और 50 से ज्यादा सदस्य होने पर ग्यारह सदस्यीय होगी । (3) नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड को प्रारम्भिक समिति माना जायेगा । धारा- 9 विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन एवं कार्यकारिणी: (1) विधानसभा क्षेत्र की सीमा के अन्दर जिसमें नगर पंचायत भी षामिल है, प्रत्येक सक्रिय सदस्य विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन का सदस्य होगा । (2) पार्टी के सक्रिय सदस्य एवं विधानसभा क्षेत्र की सीमा के अन्दर निवास करने वाले पार्टी के विधायक, सांसद, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष डी0सी0एफ0, सदस्य जिला पंचायत, संचालक जिला सहकारी बैंक और षीर्शस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं निदेषक विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे । पदेन सदस्यों के लिये पार्टी का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है । (3) जब तक कम से कम 40 प्रतिषत प्रारम्भिक समितियों का गठन नहीं होगा तब तक विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन का गठन नहीं होगा । विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन के गठन न होने की स्थिति में पार्टी वहाँ से आम चुनाव में उम्मीदवार खड़ा नहींे करेगी । (4) विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन द्वारा अध्यक्ष सहित 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव के साथ-साथ क्षेत्र के सक्रिय सदस्यों की कुल संख्या का 20 प्रतिषत जिला सम्मेलन, 10 प्रतिषत राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिषत राश्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जायेगा । सभी स्तर के प्रतिनिधियो ं के लिये सक्रिय सदस्य होना आवष्यक होगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यो ं में से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन सचिवों एवं एक कोशाध्यक्ष को मनोनीत करेगा ं (5) विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी का अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक एक माह में कम से कम एक बार अवष्य बुलायेगा । 6 धारा- 10 जिला सम्मेलन एवं जिला कार्यकारिणी: जिला सम्मेलन में निम्नलिखित सदस्य होंगे: (1) जिले के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र सम्मेलनों एवं तीन लाख से कम आबादी वाले नगर पालिकाओं के सम्मेलन द्वारा जिला सम्मेलन के लिये चुने हुए प्रतिनिधि । (2) जिले के पार्टी के सभी वर्तमान एवं पूर्व सांसद और विधायक, अध्यक्ष एवं सदस्य जिला पंचायत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष जिला सहकारी संघ, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत और राज्य की षीर्श सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं संचालक जिला सम्मेलन के पदेन सदस्य होंगे, बषर्तें वे समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हों । (3) ‘‘जिला सम्मेलन अध्यक्ष सहित 41 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी का चुनाव करेगा । अध्यक्ष इन सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोशाध्यक्ष व सात सचिवों को मनोनीत करेगा’’। (4) जब तक 50 प्रतिषत विधानसभा क्षेत्र समितियों का गठन नहीं होता, जिला सम्मेलन और जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सकेगा । धारा- 11 नगर निगम/नगर पालिका सम्मेलन: इन सम्मेलनों का गठन निम्नवत् होगा- (1) नगर निगम/ नगरपालिका (तीन लाख आबादी या इससे अधिक) के प्रत्येक वार्ड के सम्मेलन में वार्ड के सभी सक्रिय सदस्य प्रतिनिधि होंगे । जो कुल सक्रिय सदस्यों में से 20 प्रतिषत नगर निगम/ नगर पालिका सम्मेलन, 10 प्रतिषत राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिषत राश्ट्रीय सम्मेलन के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे । (2) नगरपालिका (तीन लाख से कम आबादी) के सभी सक्रिय सदस्य नगरपालिका सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे । जो 20 प्रतिषत सक्रिय सदस्यों को जिला सम्मेलन, 10 प्रतिषत सक्रिय सदस्यों को राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिषत सक्रिय सदस्यों को राश्ट्रीय सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे ं (3) नगर निगम और नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत निवास करने वाले विधायक, संसद सदस्य, नगर निगम अध्यक्ष, नगर निगम पार्शद तथा नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका सभासद, यदि वे समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं तो नगर निगम सम्मेलन अथवा नगरपालिका सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे । धारा- 11(अ) नगर निगम/नगर पालिका कार्यकारिणी: (1) नगर निगम की कार्यकारिणी के अध्यक्ष सहित 31 सदस्यों का चुनाव नगर निगम सम्मेलन करेगा और अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यो ं में से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोशाध्यक्ष एवं पाँच सचिवों को मनोनीत करेगा । 7 (2) नगरपालिका की कार्यकारिणी के अध्यक्ष सहित 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव नगरपालिका सम्मेलन करेगा । अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोशाध्यक्ष एवं तीन सचिवों को मनोनीत करेगा । (3) नगर निगम एवं नगरपालिका के वार्ड स्तर पर भी समाजवादी पार्टी की इकाइयों का गठन किया जायेगा । (4) नगरपालिका में प्रत्येक वार्ड से कम से कम 5 तथा नगर निगम में प्रत्येक वार्ड से कम से कम 10 सक्रिय सदस्यों के होने पर ही वार्ड कमेटी का गठन किया जा सकेगा । वार्ड के प्रारम्भिक सदस्य वार्ड कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं 20 सदस्यों का चुनाव करेंगे । अध्यक्ष सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव और तीन सचिवों को मनोनीत करेगा । पदाधिकारी केवल सक्रिय सदस्य ही हो सकेंगे । (5) कम से कम 50 प्रतिषत वार्ड समितियो ं का गठन होने पर ही नगरपालिका सम्मेलन कार्यसमिति एवं नगर निगम सम्मेलन कार्यकारिणी का गठन हो सकेगा । धारा- 12 राज्य सम्मेलन: राज्य सम्मेलन के निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगे: (1) राज्य अध्यक्ष द्वारा नामित निर्वाचन अधिकारी की देख-रेख में विधानसभा क्षेत्र सम्मेलनों, नगर निगम/नगरपालिका (तीन लाख आबादी) के वार्ड सम्मेलनों तथा नगरपालिका (तीन लाख से कम आबादी) के सम्मेलनों द्वारा चयनित राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि । (2) मुम्बई एवं कलकत्ता-हावड़ा महानगर (राज्य दर्जा प्राप्त) के 15 वार्डों को मिलाकर एक जिला के समकक्ष माना जायेगा । महानगरों में अध्यक्षों की संस्तुति पर राश्ट्रीय अध्यक्ष जिला इकाई का निर्णय करेगा । (3) प्रत्येक वार्ड के सम्मेलन में वार्ड के सभी सक्रिय सदस्य प्रतिनिधि होंगे । विधानसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी की तरह चुनाव करेंगे तथा कुल सक्रिय सदस्यों में से 20 प्रतिषत जिला सम्मेलन, 10 प्रतिषत महानगर सम्मेलन तथा 5 प्रतिषत सक्रिय सदस्यों को राश्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधि चुनेंगे । (4) महाराश्ट्र तथा पष्चिम बंगाल राज्य सम्मेलनों में निगम के पार्टी पार्शद तथा महानगर राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी तथा सदस्यगण प्रतिनिधि होंगे । (5) सम्बन्धित राज्य के समाजवादी पार्टी के सभी संसद सदस्य, विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगरपालिका परिशद, अध्यक्ष नगर निगम, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष जिला सहकारी संघ, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, राज्य कार्यकारिणी के पूर्व अध्यक्ष, समस्त जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष, तीन लाख के ऊपर की आबादी वाले सभी नगर अध्यक्ष, षीर्शस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष भी राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे । षर्त यह है कि उक्त सभी को समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य होगा । (6) समाजवादी पार्टी के सम्बद्ध संगठनों के जिला अध्यक्ष एवं राज्य स्तरीय अध्यक्ष भी राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे । 8 (7) जब तक किसी राज्य के अन्तर्गत कम से कम 30 प्रतिषत जिला सम्मेलनों/नगर निगम सम्मेलनों/ नगर पालिका सम्मेलनों का गठन नहीं होता, राज्य सम्मेलन का गठन नहीं हो सकेगा । धारा- 12(अ) राज्य कार्यकारिणी: (1) राज्य सम्मेलन, राज्य कार्यकारिणी के लिये उत्तर प्रदेष, बिहार, महाराश्ट्र, पष्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेष, मध्य प्रदेष और राजस्थान राज्यों के लिये अध्यक्ष सहित 51 सदस्यों एवं षेश राज्यों के लिये अध्यक्ष सहित 31 सदस्यों का निर्वाचन करेगा । अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोशाध्यक्ष एवं 12 सचिवों को मनोनीत करेगा । (2) राज्य विधानसभा एवं विधान परिशद में पार्टी विधायक दल के नेता राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे । (3) राश्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अपने-अपने राज्यों में राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगें । सम्बद्ध संगठनों के राज्य अध्यक्ष एवं सहकारी षीर्शस्थ संस्थाओं के राज्य अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे । अपने जिले की कार्यकारिणी में भी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य पदेन सदस्य होंगे । (4) राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष दो माह में कम से कम एक बार राज्य कार्यकारिणी की बैठक अवष्य बुलायेगा । (5) राज्य कार्यकारिणी के 50 प्रतिषत सदस्यों अथवा राज्य सम्मेलन के 50 प्रतिषत सदस्यों की माॅग पर राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य सम्मेलन की बैठक बुलाने को अध्यक्ष बाध्य होगा । (6) राज्य सम्मेलन तीन वर्श में एक बार अवष्य आहूत किया जायेगा । धारा- 13 राज्य संसदीय बोर्ड: (1) समाजवादी पार्टी के प्रत्येक राज्य संसदीय बोर्ड की सदस्य संख्या अध्यक्ष सहित नौ होगी। राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष पार्लियामेन्ट्री बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा महासचिव बोर्ड का सचिव होगा । राज्य अध्यक्ष विधानमण्डल दल के नेता सहित अधिकतम आठ व्यक्तियों को संसदीय बोर्ड का सदस्य मनोनीत करेगा । (2) राज्य संसदीय बोर्ड विधान मण्डलों एवं स्थानीय निकायों में समाजवादी पार्टी के सदस्यों के लिये मार्गदर्षक का कार्य करेगा । (3) राज्य संसदीय बोर्ड अपने-अपने राज्यों में लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकाय के चुनावों के समय प्रत्याषियों के नामों का पैनल केन्द्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगा । 9 धारा- 14 राश्ट्रीय सम्मेलन: (1) राश्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगे:- (क) प्रत्येक राज्य में राश्ट्रीय सम्मेलन के लिये चयनित प्रतिनिधि । (ख) समाजवादी पार्टी के सभी संसद सदस्य, सभी विधायक एवं सभी भूतपूर्व संसद सदस्य और पार्टी के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष । (ग) समाजवादी पार्टी के सभी राज्य अध्यक्ष, सम्बद्ध संगठनों के सभी राज्य एवं राश्ट्रीय अध्यक्ष । (घ) राश्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य । (ड.) समाजवादी पार्टी के पूर्व राश्ट्रीय अध्यक्ष, यदि वह पार्टी के सक्रिय सदस्य हों । (च) इस धारा की उप धारा 1 (क) से (ड.) के प्रतिनिधियों की कुल संख्या के 10 प्रतिषत प्रतिनिधि राश्ट्रीय सम्मेलन हेतु राश्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे । (2) राश्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर अथवा राश्ट्रीय सम्मेलन के 40 प्रतिषत सदस्यों की माँग पर राश्ट्रीय सम्मेलन का विषेश अधिवेषन राश्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है । (3) 3 वर्श के अन्दर कम से कम एक बार राश्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर राश्ट्रीय सम्मेलन की बैठक अवष्य होगी । (4) राश्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों के चयन को लेकर यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह राश्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति कर सकता है । राश्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । राश्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । धारा- 15 राश्ट्रीय कार्यकारिणी: (1) राश्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 51 सदस्य होंगे । राश्ट्रीय सम्मेलन अध्यक्ष सहित 26 सदस्यों का निर्वाचन करेगा । 25 सदस्यों को राश्ट्रीय अध्यक्ष राश्ट्रीय कार्यकारिणी के लिये मनोनीत करेगा । ऐसे सदस्यों के लिये पार्टी का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य होगा । राश्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक कोशाध्यक्ष, छः महासचिवों एवं छः सचिवों को मनोनीत करेगा । (2) समाजवादी पार्टी के राश्ट्रीय सम्मेलन या विषेश सम्मेलन द्वारा लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन कराने का दायित्व राश्ट्रीय कार्यकारिणी का होगा । (3) समाजवादी पार्टी के संविधान की विभिन्न धाराओं की व्याख्या एवं प्रयोग संबंधी मामलों में राश्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार अन्तिम एवं निर्णायक होगा । 10 (4) राश्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी के राश्ट्रीय सम्मेलन की प्रत्येक बैठक के समक्ष सम्मेलन की पिछली बैठक की कार्यवाही का विवरण और उस बैठक की विशय सूची रखेगी । (5) राश्ट्रीय सम्मेलन का कोई सदस्य यदि सम्मेलन की बैठक में कोई प्रस्ताव लाना चाहता है तो वह सम्मेलन की बैठक से कम से कम 15 दिन पहले राश्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष अपना प्रस्ताव भेजेगा । राश्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्ताव से सहमत होने की दषा में उसे विचार हेतु सम्मेलन में ला सकती है । (6) राश्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी की समस्त इकाइयों के रिकार्ड अभिलेख, कागजात और बहीखातों की जांच करने के लिये लेखा परीक्षकों या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है । सभी इकाइयों के लिये इन लेखा परीक्षकों एवं अधिकारियों को वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । (7) आवष्यकता पड़ने पर पार्टी को सुचारू रूप से चलाने के लिये नियम बनाना, नियमों का क्रियान्वयन कराना, राश्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार होगा । राश्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा इस तरह से बनाये गये नियमों का अनुमोदन राश्ट्रीय सम्मेलन की अगली बैठक में अनिवार्य रूप से किया जायेगा । इस तरह के नियम राश्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बनाये जाने के तुरन्त बाद से ही लागू हो सकेंगे, भले ही उनका अनुमोदन बाद में हो । (8) पार्टी संविधान के अधीन विभिन्न इकाइयों को निर्देष देने का अधिकार राश्ट्रीय कार्यकारिणी को होगा । (9) राश्ट्रीय कार्यकारिणी ही वह तारीख तय करेगी जिस पर उसके मातहत जिला और राज्य इकाइयों तथा राश्ट्रीय सम्मेलन के गठन का कार्य पूरा होगा । (10) राश्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दो माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा अवष्य बुलाई जायेगी । (11) संसदीय दल का नेता राश्ट्रीय कार्यकारिणी का पदेन सदस्य होगा । राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष और पार्टी के विधान मण्डल दल के नेता राश्ट्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे । सम्बद्ध संगठनों के राश्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे । धारा- 16 अध्यक्ष: (क) अध्यक्ष राश्ट्रीय कार्यकारिणी, राश्ट्रीय सम्मेलन एवं पार्टी के विषेश अधिवेषन की अध्यक्षता करेगा । (ख) पार्टी का अध्यक्ष, राश्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन की प्रत्याषा में अनुषासन सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही करने में सक्षम होगा । यदि अध्यक्ष इस बात से संतुश्ट है कि पार्टी के किसी पदाधिकारी या सदस्य का आचरण पार्टी विरोधी है तो अध्यक्ष ऐसे किसी भी पदाधिकारी, पदाधिकारियों, सदस्य या सदस्यों को पार्टी से निलम्बित एवं निश्कासित कर सकता है । अध्यक्ष की इस कार्यवाही को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है । 11 (ग) जब राश्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही होगी, उस अवधि में राश्ट्रीय अध्यक्ष राश्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा । (घ) कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को होगा । कार्यकारिणी के 50 प्रतिषत सदस्यों की माँग पर अध्यक्ष राश्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने को बाध्य होगा । (ड.) कार्यकारिणी के किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु होने या पार्टी से निकाले जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों/स्थान को अध्यक्ष षेश कार्यकाल के लिये मनोनयन के द्वारा भर सकेगा । (च) समाजवादी पार्टी के सम्बद्ध संगठनों के राश्ट्रीय अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राश्ट्रीय अध्यक्ष को होगा । सम्बद्ध संगठनों की राज्य कार्यकारिणी का गठन राज्य अध्यक्ष मनोनयन के द्वारा करेगा लेकिन राश्ट्रीय अध्यक्ष से इसका पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से कराना होगा ं धारा- 17 उपाध्यक्ष: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राश्ट्रीय कार्यकारिणी या राश्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा । समय≤ पर अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत उपाध्यक्ष वह सभी कार्य करेगा, जिसके लिये उसे अधिकृत किया गया है । धारा- 18 कोशाध्यक्ष: कोशाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कोश का व्यवस्थापक होगा । वह समस्त पूॅजी विनियोग आमदनी तथा खर्च का हिसाब रखेगा । धारा- 19 अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्वों के अनुसार सम्बन्धित महासचिव पार्टी के अधिवेषन/विषेश अधिवेषन की कार्यवाही तैयार करेगा तथा उसका प्रकाषन कराना उस महासचिव का दायित्व होगा । राश्ट्रीय सम्मेलन और राश्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यों का विवरण तैयार करना, अगली बैठक में उसे प्रस्तुत करने का कार्य भी उक्त महासचिव का होगा । 12 धारा- 20 केन्द्रीय संसदीय बोर्ड (सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट्री बोर्ड) समाजवादी पार्टी का एक केन्द्रीय संसदीय बोर्ड होगा जिसकी संख्या सात होगी । पार्टी का राश्ट्रीय अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत महासचिव बोर्ड का सचिव होगा । राश्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता सहित अधिक से अधिक छः सदस्यों को संसदीय बोर्ड के लिये मनोनीत करेगा । राज्यो ं के विधानमण्डलों एवं संसद के निर्वाचन हेतु प्रत्याषियों का चयन करने वाली अन्तिम निर्णायक संस्था के रूप में केन्द्रीय संसदीय बोर्ड कार्य करेगा । चुनाव चिन्ह् का आवंटन पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से ही होगा । धारा- 21 इस संविधान के अुच्छेद 9 (3), 10 (4), 11-अ (5) एवं 12 (7) के अनुसार सम्बन्धित सम्मेलनों का गठन न होने पर विधानसभा क्षेत्र, नगर निगम, नगरपालिका एवं जिला कार्यकारिणी का मनोनयन राज्य अध्यक्ष द्वारा तथा राज्य कार्यकारिणी का मनोनयन राश्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा । धारा- 22 विशय निर्धारण समिति: (1) समाजवादी पार्टी की राश्ट्रीय कार्यकारिणी दल के राश्ट्रीय सम्मेलन या विषेश अधिवेषन से पहले जब विभिन्न प्रस्तावों के चयन हेतु बैठेगी तो उसे विशय निर्धारण समिति का नाम दिया जायेगा । (2) राश्ट्रीय सम्मेलन/विषेश अधिवेषन के लिये प्रस्ताव: राश्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा विशय निर्धारण समिति को भेजे गये प्रस्ताव और राज्य सम्मेलनों द्वारा अधिवेषन से कम से कम 15 दिन पहले राश्ट्रीय कार्यकारिणी को भेजे गये प्रस्ताव, जिन पर राश्ट्रीय कार्यकारिणी सहमत हो, विशय निर्धारण समिति के समक्ष रखे जायेंगे । विशय निर्धारण समिति प्रस्ताव पर चर्चा के लिये समय निर्धारित करेगी । विशय निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत न होने पर अधिवेषन की बैठक के ठीक पहले यदि कम से कम 100 प्रतिनिधि इस प्रस्ताव को रखने के लिये लिखकर दें तो अध्यक्ष उस प्रस्ताव पर चर्चा के लिये समय देगा । धारा- 23 विषेश अधिवेषन: (1) समाजवादी पार्टी का राश्ट्रीय सम्मेलन तो 3 वर्शों में एक बार राश्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर होगा । लेकिन राश्ट्रीय सम्मेलन के 50 प्रतिषत सदस्यों द्वारा माँग करने पर या राश्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निष्चित करने पर विषेश अधिवेषन एक माह पूर्व की सूचना पर कभी भी राश्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकता है । अधिवेषन पार्टी के लिये दिषा-निर्दे ष का कार्य करेगा । (2) अधिवेषन के लिये प्रतिनिधि राश्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों को ही माना जायेगा । अधिवेषन की अध्यक्षता राश्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की जायेगी । 13 (3) जिस राज्य में अधिवेषन हो रहा है उस राज्य की कार्यकारिणी अधिवेषन के लिये स्वागत समिति के रूप में कार्य करेगी तथा उसकी तैयारी के लिये सारी व्यवस्था जिसमें इस हेतु धन संग्रह एवं उसका हिसाब-किताब षामिल है, राज्य कार्यकारिणी ही करेगी । धारा- 24 कोरम: समाजवादी पार्टी के समस्त सम्मेलनों एवं विषेश अधिवेषनों की बैठकों के लिये कोरम कुल संख्या का 20 प्रतिषत होगा । कार्य समितियों की बैठक का कोरम कुल संख्या का एक तिहाई होगा । धारा- 25 प्रत्येक स्तर के सम्मेलन में दर्षक प्रतिनिधि की व्यवस्था होगी जो सम्मेलन के बहस में भाग ले सकेंगे । लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा । दर्षक प्रतिनिधि के मनोनयन का अधिकार सम्बन्धित स्तर के अध्यक्ष को होगा । धारा- 26 बैंक खाताः (1) विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, नगरपालिका कार्यकारिणी, नगर निगम कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी एवं राश्ट्रीय कार्यकारिणी के बैंक खाते पार्टी की सम्बन्धित इकाइयों के नाम से खोले जायेंगे और सम्बन्धित इकाई के अध्यक्ष एवं कोशाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होंगे । (2) राश्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से भी बैंक खाते खोले जा सकते हैं, जो राश्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से संचालित किये जायेंगे । धारा- 27 बैठक की सूचना: विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी/नगरपालिका/नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर, राज्य कार्यकारिणी की बैठक 15 दिन की पूर्व सूचना पर तथा राश्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 20 दिन की पूर्व सूचना पर, सम्बन्धित अध्यक्ष द्वारा आहूत की जा सकेगी । असामान्य परिस्थितियों में बैठक अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकती है । धारा- 28 निर्वाचन प्रक्रिया: 1. राश्ट्रीय अध्यक्ष एवं राश्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव: (क) राश्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी एक व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा । निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पन्न करा सके, इसलिये निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये राश्ट्रीय अध्यक्ष दो सहायक निर्वाचन अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकता है । 14 (ख) राश्ट्रीय सम्मेलन के सभी सदस्यों को निर्वाचन की सूचना निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाक से अथवा समाचार पत्रों मे ं प्रकाषित कराकर दी जायेगी । (ग) अध्यक्ष पद के लिये राश्ट्रीय सम्मेलन के दस सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करेंगे जो राश्ट्रीय सम्मेलन का सदस्य हो । राश्ट्रीय कार्यकारिणी के लिये राश्ट्रीय सम्मेलन का एक सदस्य जो किसी अन्य सदस्य, जो राश्ट्रीय सम्मेलन का सदस्य हो का नाम प्रस्तावित कर सकेगा । (घ) नामांकन वापसी के बाद यदि चुनाव आवष्यक हुआ तो अगले दिन ही पूर्व निर्धारित अवधि के भीतर, नियत स्थान पर अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न होगा । (ड.) मतदान समाप्त होने के तुरन्त बाद मतगणना प्रारम्भ कर दी जायेगी और जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती, यह कार्यवाही जारी रहेगी । (च) राश्ट्रीय सम्मेलन के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा । अध्यक्ष के उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार और कार्यकारिणी के निर्वाचन में सर्वाधिक मत पाने वाले प्रथम 25 उम्मीदवारों को विजयी घोशित किया जायेगा । 2. राज्य इकाइयों के अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन: (क) राश्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित समय के भीतर राश्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करायेगा । (ख) राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार बनने के लिये राज्य सम्मेलन के किसी सदस्य के नाम का प्रस्ताव राज्य सम्मेलन के किसी एक अन्य सदस्य द्वारा किया जाना आवष्यक है । (ग) अध्यक्ष पद हेतु राज्य सम्मेलन का कोई भी सदस्य जिसके नाम का प्रस्ताव राज्य सम्मेलन के दस सदस्यों द्वारा किया गया हो, उम्मीदवार बन सकता है । (घ) राज्य सम्मेलन के सदस्य कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव में एक नाम का ही प्रस्ताव कर सकेंगे । (ड.) नाम वापसी के बाद यदि निर्वाचन आवष्यक हुआ तो अगले दिन मतदान कराया जायेगा । मतदान के तुरन्त बाद मतगणना सम्पन्न होगी तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यकारिणी के विजयी सदस्यों की घोशणा कर दी जायेगी । (च) विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी, नगर निगम एवं नगरपालिका कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, राश्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों, राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधियों एवं जिला सम्मेलन के प्रतिनिधियों का निर्वाचन धारा 28 (2) के अनुसार ही सम्पन्न किया जायेगा । 15 धारा- 29 निर्वाचन सम्बन्धी विवाद: इस तरह के जिला स्तरीय विवादों को राज्य कार्यकारिणी निपटायेगी । राज्य से निर्वाचन सम्बन्धी विवाद के मामलों में राश्ट्रीय कार्यकारिणी किसी अधिकारी को नियुक्त करके जाॅंच करायेगी तथा अन्तिम निर्णय देगी । राश्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा नियुक्त अधिकारियों का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा । ऐसे निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी । धारा- 30 अनुषासन समिति: अनुषासन हीनता के मामलों मे ं राश्ट्रीय अध्यक्ष एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करेगा । इसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे । समिति से निष्चित समय सीमा के अन्दर जाँच रिपोर्ट एवं संस्तुतियाॅं प्राप्त करके अध्यक्ष अनुषासनात्मक कार्यवाही करने में सक्षम होगा । धारा- 31 संविधान में संषोधन: राश्ट्रीय कार्यकारिणी की सिफारिष पर राश्ट्रीय सम्मेलन या विषेश अधिवेषन कुल सदस्यों के बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से धारा (2) को छोड़कर संविधान में कोई भी संषोधन कर सकता है । राश्ट्रीय सम्मेलन द्वारा या विषेश अधिवेषन द्वारा अधिकृत किये जाने पर राश्ट्रीय कार्यकारिणी संविधान में कोई भी संषोधन कर सकती है । धारा- 32 सम्बद्ध संगठन: समाजवादी पार्टी के संविधान के अधीन समाजवादी युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, समाजवादी छात्र सभा, मुलायम सिंह यादव यूथ बिग्रेड, समाजवादी व्यापार सभा, समाजवादी महिला सभा, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा, समाजवादी अधिवक्ता सभा, समाजवादी मजदूर सभा, समाजवादी षिक्षक सभा, समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोश्ठ, समाजवादी अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोश्ठ, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोश्ठ एवं समाजवादी सैनिक प्रकोश्ठ के नाम से सम्बद्ध संगठन होंगे । इन संगठनों में राश्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अध्यक्ष सहित 31 सदस्य होंगे । जिले तथा नीचे के स्तर पर अध्यक्ष सहित 21 सदस्य होंगे । इनमें सभी स्तरों पर एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोशाध्यक्ष तथा पाँच सचिव होंगे । इन संगठनों के अध्यक्ष अपने स्तर पर समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी के विषेश आमंत्रित सदस्य होंगे । इन संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य ही हो सकेंगे । जिला स्तरीय सम्बद्ध संगठनों का मनोनयन समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से ही सम्बद्ध संगठनों के राज्य अध्यक्षों द्वारा किया जायेगा । सम्बद्ध संगठनों के राज्य अध्यक्षों एवं राश्ट्रीय अध्यक्षों का मनोनयन पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा । 16 सम्बद्ध संगठनों की जिला कार्यसमितियों का चयन सम्बन्धित संगठन के जिला अध्यक्ष पार्टी के जिला अध्यक्ष की सहमति और राज्य अध्यक्ष के अनुमोदन से कर सकंेगे । राश्ट्रीय अध्यक्ष यदि इस बात से संतुश्ट हों कि कोई सम्बद्ध संगठन समाजवादी पार्टी के हितों के अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है तो ऐसे सम्बद्ध संगठन को राश्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी भंग कर सकता है या उसके किसी भी पदाधिकारी को पद से हटा सकता है । धारा- 33 समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी से राश्ट्रीय कार्यकारिणी तक सभी संगठनों मंे महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों एवं पिछड़ों को साठ से सत्तर प्रतिषत स्थानों पर समायोजित करेगी । धारा- 34 समाजवादी पार्टी का झण्डा आयताकार होगा, जिसमें लम्बाई चैड़ाई का अनुपात 3/2 का होगा । झण्डे के ऊपर दो तिहाई हिस्सा गहरा लाल रंग का होगा और नीचे का एक तिहाई गहरा हरे रंग का होगा । लाल रंग वाले हिस्से में सफेद रंग से साईकिल का निषान बना होगा । धारा- 35 समाजवादी पार्टी के समस्त सदस्यो ं के लिये खादी/ हैण्डलूम के वस्त्र पहनना अनिवार्य है तथा सम्बद्ध प्रकोश्ठों, समाजवादी युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यादव यूथ बिग्रेड व समाजवादी छात्र सभा के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिये निर्धारित पोषाक पहनना अनिवार्य है । ------------------------------------------------------ 17 समाजवादी पार्टी प्रारम्भिक सदस्यता फार्म (क) राज्य का नाम: फार्म संख्या: मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य बनना चाहता हूँ । मेरी उम्र 18 वर्श से अधिक है । मैं समाजवादी पार्टी के संविधान की धारा-2 में आस्था रखता हूँ। मैं त्रैवार्शिक चन्दे के रूप में 10 रूपया षुल्क जुलाई ...........................से 30 जून................... तक के लिये जमा कर रहा हूँ । नाम: ................................................................................................. पिता/पति का नाम: ................................................................................ पता: ............................................................................................................................................................... पोलिंग स्टेषन का नाम तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र: ............................................................................ उम्र: .......................................................................... प्रार्थी के हस्ताक्षर भर्ती करने वाले के हस्ताक्षर राश्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी की सील ------------------------------------------------------ प्रारम्भिक सदस्य को दी जाने वाली रसीद फार्म क्र0 संख्या दिनाँक ...................................................... को श्री/श्रीमती ............................................................................... निवासी .......................................................................................................................................... से प्रारम्भिक सदस्यता षुल्क 10 रूपया वर्श जुलाई ................................ से 30 जून .............................. तक के लिये प्राप्त किया । भर्ती करने वाले के अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी के हस्ताक्षर हस्ताक्षर व पता राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवदी पार्टी 18 समाजवादी पार्टी सक्रिय सदस्यता फार्म (ख) राज्य का नाम: फार्म संख्या: मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य वर्श जुलाई .............................से 30 जून ................... की अवधि के लिये बनना चाहता हूँ । मैं इस फार्म के साथ 50 प्रारम्भिक सदस्यों का 500रू0 सदस्यता षुल्क तथा उनके फार्म भी जमा कर रहा हूँ । मैं इसी अवधि के लिये फार्म संख्या .................................. के द्वारा प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर चुका हूँ । नाम: ..................................................................................................................... पिता/पति का नाम:......................................................................................................... पता: ........................................................................................................................................ ............................................................................................................. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम: ........................................................................ पो0 स्टेषन: ................................................................................................................. हस्ताक्षर हस्ताक्षर राश्ट्रीय अध्यक्ष सक्रिय सदस्य अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी ------------------------------------------------------ रसीद फार्म संख्या आज दिनाँक .............................................................को श्री/श्रीमती ............................................................... से सक्रिय सदस्यता फार्म तथा 50 प्रारिम्भक सदस्यों के फार्म मय 500रू0 सदस्यता षुल्क प्राप्त किये । राश्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हस्ताक्षर जिला कार्यकारिणी

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