इलाहाबाद [जासं]। हाईकोर्ट ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद अमर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने इसके साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मनी लांड्रिंग एक्ट में दर्ज प्राथमिकी पर सक्षम प्राधिकारी यथोचित आदेश पारित कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति यतींद्र सिंह व न्यायमूर्ति एसके त्रिपाठी की खंडपीठ ने सांसद अमर सिंह की याचिका पर दिया है। याची के विरुद्ध कानपुर के सामाजिक कार्यकर्ता शिवाकांत त्रिपाठी ने 15 अक्टूबर 2009 को कानपुर के बाबूपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। याची पर मनीलांड्रिंग एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की कई अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अमर सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य विकास परिषद के चेयरमैन के पद पर रहते हुए अवैध तरीके से धनागम किया। याची के अधिवक्ता का तर्क था कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप आधारहीन व भ्रामक हैं। राजनीतिक द्वेष से याची के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
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